इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इनमें से 530 सदस्य राज्यों से 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से और दो मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य हो सकते हैं लेकिन 104 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय सदस्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की सख्या 550 होती है।
वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से हैं और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से।
संविधान के अनुच्छेद 82 में यह बताया गया है कि की हर जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी नियुक्त करेगी।
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