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उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है: Vice President Election 2022 in hindi

                     उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 

उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा :- उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान और मतगणना होगी ।

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है :-

पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ NDA के उम्मीदवार हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं ।यह किसान परिवार से आते हैं इसलिए इनको किसान पुत्र के नाम से प्रमोट किया जा रहा है।

उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं जिसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं।

                                                 (राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं ? )

वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं जबकि राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित  12 मनोनीत सदस्य हैं एवं कुल राज्यसभा सदस्य 245 हैं।

लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य 788 हैं जो कि उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेंगे यदि कोई उम्मीदवार कुल सदस्यों का बहुमत हासिल कर लेता है तो वह उपराष्ट्रपति बन जाएगा।  

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है:- 

भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है होता है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद-63 में किया गया है कि भारत का 1 उपराष्ट्रपति होगा।

उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है ? :- उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका की तर्ज पर अपनाया है।

वैंकेया नायडू भारत के 13 वें  में उपराष्ट्रपति हैं।

उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष द्वारा होता है यानी जनता द्वारा सीधे-सीधे नहीं चुना जाता है बल्कि उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है | 

निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं जिसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं :- 

क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने व्याख्या करते हुए कहा कि- 

"राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित है एवं उपराष्ट्रपति का कार्य सामान्य होता है इसका मुख्य कार्य राज्य सभा की अध्यक्षता करना है।"

दोनों के मामले में चुनाव का Process समान है यानी राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों, जांचों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।

उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन मंडल के  पूर्ण न होने (जैसे-निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो) के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए गए वे अवैध नहीं होंगे।


Vice President Election 2022 in hindi


उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या हैं ?:- उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए-

  • वह भारत का नागरिक हो, 
  • सकी उम्र 25 साल हो चुकी हो, 
  • वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, 
  • वह केंद्र/राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण यह अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो,
  • लेकिन वर्तमान में - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,  किसी राज्य के राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री के पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं।

संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य,  राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है 

लेकिन जब कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो इनकी संसद या राज्य विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावों को और 20 अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए

प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है।

भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है ? :- उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत के संकल्प से पारित होने पर और लोकसभा में सामान्य बहुमत हो तो उसे हटाया जा सकता है। यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में नहीं। यानी 

भारत के उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है ? :- उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत (सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) द्वारा अपने कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए लोकसभा की सहमति भी जरूरी है।

ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु कोई आधार नहीं है।

शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 

उपराष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा:-  

  • मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।

  • मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्भया श्रद्धा पूर्वक करूंगा।

भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ?:- उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं :-  संविधान द्वारा 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं

  1. वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उसने अपने उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है।
  2. वह किसी लाभ के पद पर ना हो।

उप राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?:- उप राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है लेकिन वह अपने कार्यकाल में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।

उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रह जा सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करें और उपराष्ट्रपति इस पद के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है।

उपराष्ट्रपति से सम्बंधित अनुच्छेद :- 

Article(अनुच्छेद) 63 - भारत के उपराष्ट्रपति 
Article  64  -      उप राष्ट्रपति का राज्यों  परिषद  पदेन सभापति होना 
Article  66  -        उपराष्ट्रपति का चुनाव 
Article  67 -        उपराष्ट्रपति का कार्यकाल  
Article  69  -        उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण 

उपराष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त हो सकता है ?:- 

उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से खाली हो सकता है- 

  • उसकी 5 साल की समय अवधि समाप्त होने पर,
  • उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर,
  • उसे बर्खास्त करने पर, 
  • उसकी मृत्यु हो जाने पर,
  • यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो या उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो।

जब उपराष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल के समाप्त होने के कारण रिक्त हो तो उस पद को भरने के लिए उसके कार्यकाल से पहले ही नया चुनाव कराना चाहिए।

यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से हो तो ऐसी स्थिति में शीघ्र अति शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। 

एवं जब उपराष्ट्रपति नया चुना गया हो तो वह अपने पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है।

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उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य क्या है :- 

  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है जोकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य हैं क्योंकि वह भी सिनेट(उच्च सदन) का सभापति होता है।
  • यदि राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त  होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 
  • वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6  महा की अवधि तक ही कार्य कर सकता है इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है | 
  • इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति- अनुपस्थित, बीमारी, या अन्य किसी कारणों से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के दोबारा  कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है।
  • कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि इस अवधि के दौरान उसके कार्यों को उपसभापति द्वारा किया जाता है।

भारत और अमेरिका के उप राष्ट्रपतियों की तुलना:-

भले ही भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर पर आधारित हो लेकिन यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति से काफी अलग है|

अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है वहीं दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक की नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले।

उपराष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ? :-    वैसे तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों(Emoluments) आदि की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है| 

इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास(Fully Furnished accommodation),  फोन की सुविधा, कार,  चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा व अन्य सुविधाएं भी मिलती है| 

उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति(Acting President) के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता बल्कि उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते वह अन्य सुविधाएं मिलती हैं।

अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा : - इस समय NDA  बहुमत में है क्योंकि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तथा इसलिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की संभावना उपराष्ट्रपति बनने की बहुत ज्यादा है।

 जगदीप धनखड़  कौन हैं ? :- 

जन्म :- 18 मई 1951 में हुआ 

स्थान :- जिला झुंझुनू (राजस्थान) है 

शिक्षा: - LLB(राजस्थान विश्वविद्यालय), बीएससी (ऑनर्स) महाराजा कॉलेज जयपुर ।


श्री जगदीप धनखड़  राजनीति की शुरुआत कैसे हुई ?

  • 1989 में झुंझुनू से सांसद बने, 
  • 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए,
  • 1993 में किशनगढ़( अजमेर )से विधायक बने,
  •  2003 में कांग्रेश छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, 
  • 30 जुलाई 2019 को बंगाल के 28 में राज्यपाल बने।


भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट :- 

भारत के उपराष्ट्रपतिपदावधि 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति)13 May , 1952 से  12 may, 1957

13 may, 1957 से  12 may, 1962

जाकिर हुसैन13 may 1962 – 12 may 1967
वी. वी. गिरी13 may 1967 से 3   
may, 1969
गोपाल स्वरूप पाठक31 august 1969 से  30 august 1974
बी. डी. जट्टी31 august 1974 से   30 august1979
मोहम्मद हिदायतुल्ला31 august 1979 – 30 august 1984
आर. वेंकटरमन31 august 1984से 24 july 1987
शंकर दयाल शर्मा3 sept. 1987से24    july 1992
के. आर. नारायणन21 august 1992से 24 July 1997
कृष्ण कांत21 august 1997 – 27 July 2002
भैरों सिंह शेखावत19 august 2002से 21 July 2007
मोहम्मद हामिद अंसारी11 august 207 से 11 august 2012

11august 2012 से  11 august 2017

वेंकैया नायडू11 august 2017 से --

Questions and Answer 

Q. उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? :- उपराष्ट्रपति राज्य सभा पदेन सभापति  होता है

Q. भारत में 6 साल का कार्यकाल किसका होता है ? :- राज्य सभा के सदस्यों का, राज्य सभा एक स्थाई निकाय है जिसके एक-तिहाई सदस्य हर साल  सेवानिवृत होते हैं| 

Q. भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन हैं ? :- भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन हैं |  

Q. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है | 

Q. भारत में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है?:- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य उप राष्ट्रपति करता है | 

Qक्या उप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? :- उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत (सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) द्वारा अपने कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए लोकसभा की सहमति भी जरूरी है।


राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है

(President Election 2022) राष्ट्रपति चुनाव 2022

NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, 

इस चुनाव में कुल वोट 4,754 वोट डले, जिसमें 4,701 वोट वैध थे तथा 53 वोट अमान्य करार दिए गए। 

देश के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जूलाई को समाप्त हो गया है। 

लेकिन इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य वोट नहीं डाल सकते एवं साथ ही राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते क्योंकि इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं Read More(Click


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