FSSAI full form in hindi - Food Safety and Standards Authority of India (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
पास्ता, मिल्क प्रोडक्ट आदि खाने में तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनको बनाने वाली बहुत सी कंपनियां मार्केट में आ जाती है तो हम इस उलझन में आ जाते हैं कि कौन सी कंपनी के सामान खाए|
ऐसे में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी की चीजें लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी की चीजें नहीं लेनी चाहिए और हम जानना चाहते हैं कि जो चीज हम खा रहे हैं वह हमारे लिए Safe है या नहीं,
इसलिए हम इन कंपनियों के पैकेजिंग पर चेक करते हैं कि इन पर FSSAI का Logo है या नहीं यदि जिन कंपनियों के Food प्रोडक्ट पर FSSAI का Logo मिल जाता है तो हम उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदते हैं और हमें करना भी ऐसा ही चाहिए।
क्योंकि FSSAI हमारी हेल्थ के बारे में सोचता है और तभी किसी प्रोडक्ट को Sell के लिए Approval देता है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए सही हो,
यदि आपको FSSAI के बारे में पहले से पता है तो आप एक जागरूक ग्राहक हैं और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे से Aware हो जाए।
FSSAI क्या है:- यह एक ऐसा संगठन है जो फूड बिजनेस को Monitor और Govern करता है जो Ministry of health and family welfare government of India के द्वारा स्थापित है और FSSAI Food सिक्योरिटी को ensure करती है व इसके द्वारा फूड बिजनेस के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिए जाते हैं FSSAI Food बिजनेस चलाने के लिए Laws, Rules, Regulation जारी करती है।
FSSAI की स्थापना कब हुई ? :- FSSAI 2008 में स्थापित हुआ व इसने 2011 में काम करना शुरू किया और 2011 से Food Safety को Manage करने के लिए FSSAI जिम्मेदार है।
FSSAI का मुख्यालय कहां है? :- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके Regional Offices दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है।
FSSAI के कार्य :-
- खाद्य वस्तुओं से जुड़े Rule और रेगुलेशन बनाना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं|
- लाइसेंस जारी करना,
- Food Standards Test करना,
- नियमित रूप से Audit करना,
- डाटा रिपोर्ट तैयार करना,
- Food Safety जागरूकता फैलाना,
- FSSAI केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खाद्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों को देखता है |
- ऐसा हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड की मैन्युफैक्चरिंग Processing Storage Distribution और Sells में शामिल हो तो उसके लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में अंतर :- रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों अलग-अलग होते हैं यह बिजनेस के साइज और उसके Nature पर निर्भर होता है कि Food बिजनेस ऑपरेटर की जरूरत पर निर्भर होता है कि वह रजिस्ट्रेशन ले या लाइसेंस ले।
- snacks Shop,
- Confectionery,
- bakery shop,
- chart stall,
- fruit and veg vendors,
- tea stall,
- milk vendors,
- meet processing unit,
- wholesalers,
- suppliers,
- distributors,
- marketer of food products,
- hotel restaurants,
- Bars canteens,
- dhaba,
- home based canteens,
- importers and exporters of food items,
- cloud kitchen आदि ऐसे फूड based बिजनेस को FSSAI रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है।
Cloud kitchen क्या है :- जहां पर Food, take over and डिलीवर के लिए तैयार किया जाता है ऐसा रेस्टोरेंट्स जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर लेता है और कस्टमर के स्थान पर फूड डिलीवर करता है|
FSSAI में Registration कैसे करें:- Food बिजनेस के टर्नओवर, उनकी स्टोर Capacity के आधार पर बेसिक लाइसेंस, Central लाइसेंस, State लाइसेंस मिलता है,
जैसे : Food बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से कम होता है, तो उनके लिए FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है,
जिन Food बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से लेकर 20 करोड़ होता है उनके लिए FSSAI State लाइसेंस होता है,
जिन Food बिजनेस का टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का होता है उनके लिए FSSAI Central लाइसेंस होता है|
इन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन या Offline Apply किया जा सकता है और ऑनलाइन या ऑफलाइन Application Apply करने के बाद Authority Application को Examine करती है और Application सही होती है तो फिर Working Area का Inspection किया जाता है,
जब FSSAI अधिकारी Working Area का Inspection कर लेता है तो और Satisfy हो जाता है तो वह अपनी रिपोर्ट के साथ Application भी Pass कर देता है जिसके बाद लाइसेंस मिलता है| लाइसेंस प्राप्त करने का समय 60 दिन होता है।
जिन Food बिजनेस के पास FSSAI का लाइसेंस होता है उनको FSSAI के Rule और Regulation Follow करने होते हैं, क्योंकि Food Safty ऑफिसर अक्सर Inspection करके पता लगाते हैं कि Food बिजनेस Rule Follow कर रहा है या नहीं|
यदि कोई Food बिजनेस इन Rule और रेगुलेशन को Follow नहीं करता है तो उस पर Penalty लगाई जाती है |
लाइसेंस 1 साल से 5 साल के लिए issue किया जाता है इसलिए प्रत्येक Food बिजनेस को लाइसेंस Expire होने से 30 दिन पहले लाइसेंस Renew करा लेना चाहिए।
FSSAI लाइसेंस के क्या फायदे है :-
- Food बिजनेस को कानूनी फायदे मिलते हैं,
- ग्राहकों का विश्वास मिलता है,
- Food Safety सुनिश्चित होती है,
- पब्लिक Aware होती है व शुद्ध खाना-पीना मिलता है,
- बिजनेस के विस्तार में मदद मिलती है,
- Investors से Fund लेना आसान हो जाता है,
- हानिकारक पदार्थों का बाजार तक न पहुंच पाना,
- FSSAI लाइसेंस फूड बिजनेस और ग्राहक दोनों के लिए लाभदायक होता है।
FSSAI लाइसेंस fees(शुल्क) :- fssai basic registration (जैसे : vendors, food stall, street food seller, retailer और small business owner आदि) के लिए 999 (सरकार की फीस सहित) रुपए साल के देने होते हैं|
FSSAI State लाइसेंस (जैसे : Wholesaler, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर आदि) के लिए 4999 (सरकार की फीस सहित) रुपए साल के देने होते हैं।
Food लाइसेंस में क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ? :- बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए Food बिजनेस ऑपरेटर का फोटो, फोटो के साथ पहचान प्रमाण पत्र, Business address proof (Rent agreement electricity bill आदि
FSSAI State या Central:-
address proof,
list of food category,
a proof of Identity with photo,
blue print/ layout plan,
list of equipment,
NOC from municipality/ local body,
list of directors/partners,
MOA & AOA,
water test report,
import export code
Q. fssai का पूरा नाम क्या है ? :
A. fssai का पूरा नाम Food Safety and Standards Authority of India (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
Q. फ़ूड लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं ? :
A. फ़ूड लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं
1. fssai basic registration
2. FSSAI State लाइसेंस
3. FSSAI Central लाइसेंस
Q. फ़ूड लाइसेंस कितने दिन में बनता है ? :
A. फ़ूड लाइसेंस प्राप्त करने का समय 60 दिन होता है।
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