Translate

राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? इसके कार्य, शक्तियां, संरचना, सेवा शर्ते व इतिहास

राष्ट्रीय महिला आयोग -  यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 को केंद्र सरकार द्वारा की गई ।

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ।

 राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 

महिलाओं का इतिहास : -

भारत में महिलाओं की स्थिति बड़ी सोचनीय रही है तथा वे अपनी सामाजिक कुरीतियों जैसे - बाल विवाह, बहु विवाह आदि के शिकार रहने के कारण पूरी तरह से पुरुषों पर आश्रित रही है।

यही वजह है कि राज्य को उनके लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, जो उचित भी है।

यानी जो पुरानी कुर्तियां है वह आज भी विद्यमान है इसलिए यह विषय सोचनीय है तथा इसके लिए राज्य समय-समय पर कानून बनाता है।

महिलाओं के प्रति इस वैधानिक सहानुभूति के आधार पर अमेरिका के न्यायालय ने मूलर बनाम ऑरेगन के वाद में कहा कि अस्तित्व के संघर्ष में महिलाओं की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्यकृत उन्हें दुखद स्थिति में पहुंचा देते हैं 

यानी बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि स्त्रियों को काम के लिए मना कर दिया जाता है उनकी बनावट व स्त्रीजन्यकृत(जैसे महिलाओं का धीमा बोलना) के कारण।

इसलिए उनका उद्देश्य जनहित का उद्देश्य बन जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके ।

अनुच्छेद - 42 के तहत स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकता है और इससे संबंधित कानून द्वारा अनुच्छेद 15(1) उल्लंघन नहीं होता है| 

राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है तथा उन्हें ऐसी संस्थाओं में उनके स्थान भी आरक्षित कर सकता है।

युसूफ अब्दुल अजीज बनाम मुंबई राज्य 1954 का मामला :-

इस मामले में प्रार्थी ने आईपीसी की धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, इस धारा में जारकर्म के अपराध के लिए केवल पुरुष को ही दंड दिया जाता है स्त्री को नहीं ।

प्रार्थी को इस अपराध के लिए दंड दिया गया था प्रार्थी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि यह धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 15 (1) अतिक्रमण करती है, 

क्योंकि उसमें पुरुष के लिए ही दंड का प्रावधान है स्त्री को नहीं, 

जो लिंग के आधार पर विभेद है और यह अवैध है। 

न्यायालय का निर्णय :-  न्यायालय ने धारा 497 को वैध घोषित किया और कहा कि यह वर्गीकरण लिंग के आधार पर नहीं है, बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर किया गया था तथा यह अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है।

इस अनुच्छेद के तहत राज्य स्त्री तथा बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाता है तो बना सकता है इसके लिए कोई रोक नहीं है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना :- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 में इसके गठन व संरचना का जिक्र किया गया है ।

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाएगा।

इसमें एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

इन पांच व्यक्तियों में से एक SC व ST का होगा।

योग्यता : - अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो महिलाओं के हितों के लिए कार्य करता है।

सदस्य:- विधि/ महिला आंदोलन/ महिला संगठन/ महिला विकास उद्योग आदि से जुड़े हो।

एक अध्यक्ष 5 सदस्यों के अलावा एक सचिव भी होता है, जो सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ या अखिल भारतीय सेवा सदस्य या अन्य सिविल सेवा से संबंधित होता है।


राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? इसके कार्य, शक्तियां, संरचना, सेवा शर्ते व इतिहास : National Commission for Women in Hindi

राष्ट्रीय महिला आयोग की पदावधि व सेवा शर्ते : - 

आयोग की पदावधि व सेवा शर्तें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 4 में उल्लेख किया गया है।

इसके तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, इनका पुनः निर्वाचन हो सकता है | 

आयोग के कार्यों का जिक्र राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 में किया गया है।

त्यागपत्र:-  अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे देंगे| 

वेतन : -  इनका वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का निष्कासन : - निम्न आधारों पर केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है

  • यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया है, 
  • यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो और सजा दी गई है, जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार माना जाए । 
  • यदि उसे सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है, 
  • यदि वह कार्य करने में सक्षम हो जाता है, 
  • यदि आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, 
  • सरकारी पद का दुरुपयोग करता हो या केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य : - 

  • संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय के मामलों की जांच करना।
  • आयोग महिलाओं से संबंधित सभी सुरक्षा के उपायों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना।
  • केंद्र या राज्य सरकार को महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सिफारिशें देना।
  • जो संविधान के प्रावधान व कानून महिलाओं को प्रभावित करते हैं उनकी समीक्षा करना व 
  • इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों को सुझाव देना।
  • महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न से उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं या स्थितियों में विशेष स्टडी और जांच का आह्वान करना व 
  • इन समस्याओं के समाधान के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करना ,
  • जैसे : जब किसी महिला के साथ गलत होता है तो उस महिला की पहचान को छुपाकर इंसाफ दिलाना और महिलाओं से इस तरह के सवाल ना पूछे जाएं जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे।
  • महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना।
  • संवेदनशील एवं शैक्षिक शोध को हाथ में लेना, ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सजाया जा सके,
  • यानी महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करना।
  • केंद्र का राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
  • किसी भी कारागृह, पूछताछ गृह, महिलाओं की संस्था या अन्य ऐसे  स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को बंदी या अन्य रूप से रखा जाता है।
  • यानी ऐसी जगह जहां महिलाओं को रखा जाता है जैसे कारागृह पूछताछ गृह आदि में आयोग द्वारा देखा जाता है कि उन को सुरक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं।
  • किसी भी ऐसे मुद्दे को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं।
  • आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों पर खुद की पहल के आधार पर मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है।
  • आयोग को अपनी कार्यवाही और कार्य के संबंध में सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त है।
  • आयोग के पास जो शिकायतें आती हैं  उनका निवारण करना,
  • महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सिफारिश करना, 
  • महिलाओं से संबंधित केंद्र सरकार को हर साल रिपोर्ट देना,
  •  महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे उठाना, 
  • महिलाओं के अधिकारों के हनन आदि शिकायतों की जांच करना,
  •  महिलाओं का समर्थन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना।


राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बंधित धाराएं कौन सी है :- 

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की निम्न धाराएं हैं:

धारा 11 : इसमें केंद्र सरकार आयोग को अनुदान देता है ।

धारा 13 : राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है।

धारा 14 : केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के सामने  रखेगी, 

धारा 17 :  केंद्र सरकार आयोग के संचालन के लिए नियम बनाएगी।

राष्ट्रीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है : - आयोग का प्रमुख कार्य महिलाओं के सांविधिक और विधिक अधिकारों की रक्षा पर निगरानी रखना और उसमें आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 क्या है:-   इसे संसद ने 1990 में पारित किया जिसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

 इस अधिनियम को 31 जनवरी, 1992 को लागू किया गया, 

यह संपूर्ण भारत पर लागू है इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय तथा 17 धाराएं हैं ।

इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार से है, 

  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी, 
  • जो इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेगी। 
  • आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे।
  • अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा ।
  • इस अधिनियम की धारा 6 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और भत्ते का अनुदान का प्रावधान है ।
  • इस अधिनियम की धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का जिक्र है ।
  • इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है और सरकार इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखती है ।
  • इस अधिनियम की धारा के अनुसार इस अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है।

महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून है :-

  • महिला अधिकारों से संबंधित कानून: 
  • बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976 
  • दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961, 
  • राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग अधिनियम 1990, 
  • घरेलू हिंसा के रोकथाम अधिनियम 2005, 
  • निर्भया कोष का गठन 2012, 
  • कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 2013।

राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? इसके कार्य, शक्तियां, संरचना, सेवा शर्ते व इतिहास : National Commission for Women in Hindi

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य : - 

महिला राष्ट्रीय महिला आयोग "राष्ट्र महिला" मासिक समाचार पर प्रकाशित करता है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है यह मंत्रालय 30 जनवरी, 2006 को गठित हुआ ।

राष्ट्रीय महिला आयोग का आदर्श वाक्य "महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण" है, 

राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है (जो 2014 से शुरू हुआ)। 

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।

 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है ।

गिरिजा व्यास को दो बार राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का इतिहास : भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति(CSWI) ने लगभग पांच दशक पहले शिकायतों के निवारण की सुविधा एवं महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास में तीव्रता लाने और निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 से 2000 सहित अन्य सभी समितियों और आयोगों ने महिलाओं के लिए एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश की।

साल 1990 के दौरान केंद्र सरकार ने गठित किए जाने वाले प्रस्तावित आयोगों की संरचना, कृत्यों, शक्तियों आदि के बारे में गैर सरकारी संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की।

जिसके बाद साल 1990 में विधायक को लोकसभा में Introduced किया गया।

1990 मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विधायक के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया।

विधायक पारित हुआ और 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति को की स्वीकृति मिली।

जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को हुआ।

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करें ? :- राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत के लिए National Commission for Women की official Website पर जाना है, 

उसको open करना है जिसके बाद homepage पर NCW Application - Complaints पर Click कर, 

Online Registration Complaint पर click करके Complaint Registration का option Open होगा जिस पर जाकर आप Complaint कर सकते हैं -

इस E-mail ID या number पर भी शिकायत कर सकते हैं :-

complaintcell-ncw@nic.in

+91-11-26944880
+91-11-26944883


राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानकारी(FAQs) : -

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता हैं ?

A.  राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है| 

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता हैं  ?

A.  राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य हैं ?

A.  राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष व पांच सदस्य व एक सचिव होता है |

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य क्या हैं ?

A.  भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति(CSWI) ने लगभग पांच दशक पहले शिकायतों के निवारण की सुविधा एवं महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास में तीव्रता लाने और निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी,

संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय के मामलों की जांच करना| 

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग का दिवस कब मनाया जाता है  ?

A.  राष्ट्रीय महिला आयोग का दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है | 

Q. भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था ?

A. भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग संसद ने 1990 में पारित किया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

 इस अधिनियम को 31 जनवरी, 1992 को लागू किया गया, 

यह संपूर्ण भारत पर लागू है इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय तथा 17 धाराएं हैं ।

इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है| 

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया ?

A. राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया।

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग का पता -

A. National Commission for Women Plot 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025,

for any issue related to violence against Women, Please Call on 24*7 Helpline : 7827-170-170

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष :-

A. वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं | जिनको केंद्र सरकार द्वारा 2021 में 3 साल के लिए नियुक्त किया  गया है |  

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 2023 :-

A. वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं | जिनको केंद्र सरकार द्वारा 2021 में 3 साल के लिए नियुक्त किया  गया है |  

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य :-

A. राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हैं -

  • सुश्री खुशबू सुन्दर 
  • सुश्री डेलिना खोंगडुप 
  • श्रीमती ममता कुमारी

Q. राष्ट्रीय महिला आयोग का कांटेक्ट नंबर :-

A. राष्ट्रीय महिला आयोग - All Complaint related queries, Please call us on 011-26944880 or 011-26940148 on working days during 09:00 to 17:30 hrs.

राष्ट्रीय महिला आयोग drishti IAS Click 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ