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फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जानिए कैसे करें अप्लाई।


फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जानिए कैसे करें अप्लाई।


फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जानिए कैसे करें अप्लाई।


वर्तमान में ऐसे बहुत से किसान हैं, जिनकी कमाई का एकमात्र जरिया खेती-बाड़ी होता है। और ऐसे में यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, तो उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। 

तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का गठन किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि- बाढ़, भूकंप, आदि के कारण फसल नुकसान होने पर मुआवजा के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस योजना के गठन करने से देश के किसानों को भारी राहत मिली है।  इस योजना के माध्यम से सरकार देश के अधिक से अधिक किसानों को मुसीबत के समय सहायता कर पाती है, तो आइए योजना के बारे में और अधिक जानते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:-

2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एकमात्र उद्देश्य देश के गरीब किसानों के उत्पादन का समर्थन करना है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम पैसे में अपनी फसलों का बीमा करवाना होता है, और यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनके फसल नष्ट हो जाते हैं तो इसकी पूरी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसके तहत अपने फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम चुकाना पड़ता है। 

जिसके तहत खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम देना पड़ता है और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, और इसके साथ ही बागवानी फसलों के लिए तकरीबन 5 फ़ीसदी तक प्रीमियम देना होता है। और इस बीमा प्रीमियम की राशि का भार केंद्र और राज्य सरकार उठाती है।

जानिए कैसे करें अप्लाई:-

वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, इसलिए यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। जिसके अंतर्गत पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करना होगा।

इसके अलावा आप इस बीमा योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।  इसके लिए आप अपने नजदीकी बीमा कंपनी में जाकर कृषि विभाग से फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उस फॉर्म को भर के सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कृषि विभाग में जमा कर दें। इस तरह आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।


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