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NIA क्या है और nia काम कैसे करता है - (National Investigation Agency in hindi)

                    
(NIA- National Investigation Agency) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण :- हम अक्सर न्यूज़ में, अखबारों में देखते सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है तथा आज हम जानेंगे कि NIA क्या है और यह कैसे काम करता है/

एनआईए(NIA) की स्थापना कब हुई?  हमारे देश में लंबे समय से आतंकवाद की घटनाएं होती रही हैं जैसे संसद पर अटैक आदि 

इसी को ध्यान में रखते हुए देश में 2001 से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कोई ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो केवल आतंकवाद की घटनाओं से निपटने के लिए काम करें 

लेकिन जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ तब बहुत तेजी के साथ मांग उठी की एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो आतंकवाद की घटनाओं से संबंधित काम करें तथा Finally 31 दिसंबर 2008 को पारित कर एनआईए(NIA) का गठन किया गया का गठन किया गया

NIA क्या है और nia काम कैसे करता है


NIA(एनआईए) का गठन क्यों हुआ:-  अक्सर ऐसा देखा गया है कि आतंकवाद की घटनाओं के तार जटिल अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से जुड़े होते हैं 

यानी जब किसी असामाजिक तत्व का संबंध अलग-अलग राज्यों व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है जिनका काम हो सकता है हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी नकली नोटों का प्रसार आती 

यदि जब असामाजिक तत्वों(Anti-Social Elements) के तार अलग-अलग राज्यों में होते हैं तो कानूनी तौर पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे किसी दूसरे राज्य की पुलिस जांच करने आएगी तो उसे कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा 

इसलिए एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत पड़ी जो इन रुकावटों से ऊपर उठकर काम कर सके साल 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला(26/11) के बाद आतंकवाद व कुछ अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी NIA(एनआईए) का गठन किया गया /

NIA क्या है? :-  NIA की स्थापना NIA Act, 2008 के प्रावधानों के तहत 2009 में की गई जो एक केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है यह सांविधिक निकाय(Statutory body) है 

क्योंकि इसका गठन  एक्ट बनाकर किया गया और NIA(एनआईए) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है /

इसकी स्थापना 2008 के आतंकवादी हमले(26/11) से उत्पन्न डर, आतंक का वातावरण आदि से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए की गई है /

यह देश के किसी भी राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच कर सकती है तथा यह देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है /

NIA(एनआईए) का मुख्यालय कहां है? :-  NIA का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय ऑफिस निम्नलिखित है-

  • मुंबई,
  • गुवाहाटी,
  • कोच्चि, 
  • जम्मू,
  • लखनऊ, 
  • हैदराबाद, 
  • कोलकाता, 
  • रायपुर में है

इसके अलावा NIA का एक स्पेशल Cell भी है जिसका नाम TFFC Cell है जो जाली करेंसी वह टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों को देखता है

NIA जांच कैसे करता है? :- NIA एक महानिदेशक के अधीन काम करता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है,

जो किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक(DGP) के बराबर शक्ति रखता है केंद्र सरकार अनुचित अपराध के लिए(यदि सरकार को लगता है कि जांच इस अधिनियम के तहत की जानी है) Agency को निर्देश दे सकती है,

तथा भारत के बाहर भी जहां यह अधिनियम लागू होता है तो वह NIA को जांच करने के निर्देश दे सकती है,

NIA एक्ट, 2008 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराधों के मामले को NIA जांच के लिए, केंद्र सरकार को भेज सकती है फिर केंद्र सरकार मामले का आकलन करके एजेंसी को जांच के लिए निर्देश दे सकती हैं /

राज्य सरकारों को NIA को सभी प्रकार की मदद देने की आवश्यकता होती है /

NIA, गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967(UAPA) तथा कुछ अन्य अपराधिक कृत्यों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है /

एवं UAPA  की धारा 45(2) के अनुसार गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर UAPA के तहत मंजूरी दी जाती है NIA किसी सूचीबद्ध अपराध की जांच करते वक्त किसी दूसरे अपराध की जांच भी कर सकती है यदि यह अपराध सूचीबद्ध अपराध से जुड़ा हो

जांच होने के बाद मामले को NIA की विशेष न्यायालय में रखा जाता है /

NIA के कार्य :-

  • Mandate की अनुपालन में NIA आतंकवादी इंक्वायरी के लिए Facts को इकट्ठा, उनका मिलना एवं उसका विश्लेषण करता है /
  • केंद्र व राज्य स्तर पर खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट शेयर करना /
  • NIA को सौंपी गई सूची के कृत्यों(Acts) की जांच और अभियोग दायर करना /
  • जल्दी व प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरी उपाय करना /
NIA क्या है और nia काम कैसे करता है

NIA के कार्यक्षेत्र:-

NIA को राज्य की अनुमति प्राप्त किए बिना राज्यों में आतंक से संबंधित घटनाओं की जांच करने का अधिकार है जबकि CBI(सीबीआई) को कोई जांच करने के लिए राज्य की सहमति होना आवश्यक है, 

NIA में संशोधन कर उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से संबंधित अपराध भी आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के दायरे में लाए गए हैं,

टेरर फंडिंग को रोकने के लिए TFFC - (टेरर फंडिंग एंड करेंसी सेल) का गठन किया गया है तथा यह टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों पर डेटाबेस का रखरखाव करता है,

सामान्य मामले में टेरर फंडिंग की जांच का उत्तरदायित्व TFFC के पास है, 

TFFC द्वारा नक्सलियों से संबंध संदिग्ध वाले व्यक्तियों के बैंक खातों का पता लगाया जाता है तथा टेरर फंडिंग के मामले जो नक्सली समूह से जुड़े हैं उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक स्पेशल "Left Wing Extremism"  Cell का गठन किया गया है,

NIA का Vision :- 

  • एक ऐसी एजेंसी के रूप में कार्य करना जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हो इसमें जो पेशेवर होंगे उनको हाई ट्रेनिंग देना,
  • सहभागिता के आधार पर कार्य करना यानी अन्य एजेंसियों से समन्वय बनाए रखना,
  • राष्ट्रीय स्तर पर आतंकरोधी व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य इंक्वायरी में उत्कृष्टता का मानक बनाने का लक्ष्य रखना,
  • संभावित आतंकी समूहों व व्यक्तियों पर नजर रखना, उनको रोकना,
  • आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों का डेटाबेस रखना,
  • अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना,
  • तेज और प्रभावी सुनवाई/मुकदमा सुनिश्चित करना,
  • लगातार ट्रेनिंग तथा उपयुक्त प्रचलनों  व प्रगतिवादी सोच को अपनाकर एक पेशेवर कार्य बल तैयार करना,
  • जो इसे कार्य सौंपें गए हैं उनको वैज्ञानिक व प्रगतिवादी सोच के साथ करना,
  • एजेंसी की गतिविधियों के लिए आधुनिक विधि व तकनीक को शामिल करना,
  • राज्यों व संघीय क्षेत्रों की सरकारों तथा दूसरी एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना एवं आतंकवाद से संबंधित मामलों में सभी राज्यों व अन्य एजेंसियों को सहयोग करना,
  • आतंक से जुड़े मामलों में डेटाबेस तैयार करना तथा उसको दूसरी एजेंसियों के साथ साझा करना,
  • दूसरे देशों में लागू आतंक को रोकने के कानून की स्टडी करना, विश्लेषण के आधार पर भारत में लागू कानूनों में आवश्यक परिवर्तन का सुझाव देना,
  • भारत के नागरिकों का विश्वास जीतना।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(संशोधन) विधेयक 2019 :- इसे 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा पारित किया गया /

इस संशोधन के मुख्य बिंदु :-

NIA Act, 2008 के द्वारा एनआईए को भारत में अपराधों की जांच में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई जबकि इस संशोधन को द्वारा NIA को अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है 

क्योंकि अब तक NIA के पास देश के बाहर जांच करने का अधिकार नहीं था लेकिन यह जांच वहां की सरकार की सहमति से हो सकती है /

NIA को निम्न अतिरिक्त अपराधिक मामलों की भी जांच की अनुमति दी गई है -

  • जाली नोटों, मुद्रा से संबंधित अपराध,
  • मानव तस्करी,
  • प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या उसकी बिक्री,
  • साइबर आतंकवाद,
  • विस्फोटक पदार्थ अधिनियम(Explosive Substances) 1908 के अंतर्गत अपराध

NIA के अधिकारों को पूरे भारत में ऐसे अपराधों की जांच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के सामान की शक्तियां प्राप्त हैं / 

केंद्र सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए NIA को निर्देश दे सकती हैं जिनको देश में ही अंजाम दिए गए हों /

ऐसे मामलों पर नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय का न्यायाधिकार होगा /

विशेष न्यायालय :-  इस अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को सूचीबद्ध अपराधों(listed Offences) की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के गठन करने की अनुमति दी गई है साथ ही इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालयओ के रूप में नामित कर सकती हैं।

इसके लिए केंद्र सरकार को पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है जिस उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय कार्यरत हैं।

NIA क्या है और nia काम कैसे करता है


संशोधन से जुड़े मुद्दे :- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस बल का रखरखाव राज्य सूची का विषय है 

जबकि आपराधिक कानून समवर्ती सूची और राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची में शामिल विषय है लेकिन सरकार यह अधिकार रखती है कि वह मानव तस्करी विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराध और शस्त्र अधिनियम के दायरे में किए गए अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व NIA को सौंप सकती है /

आलोचकों का मानना है कि इस अधिनियम में के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के लिए खतरा नहीं होते तथा राज्यों के पास इससे निपटने की क्षमता होती है 

संशोधन विधेयक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 66F को अपराध की सूची में शामिल करता है यह धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है लेकिन भारत में साइबर आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है और कोई डेटा सुरक्षा अधिनियम प्रवर्तित(Promoted) नहीं है / 

यह संशोधन NIA को व्यक्तियों द्वारा किए गए उन अपराधों की जांच का अधिकार देता है जो भारतीय नागरिकों के विरुद्ध हैं या  "भारत के हित को प्रभावित करने" वाले हैं 

क्योंकि "भारत के हित को प्रभावित करने" वाले Sentence को परिभाषित नहीं किया गया है और सरकार द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए इसका Mis use किया जा सकता है

NIA के महानिदेशक कौन है :- (nia head - nia के अध्यक्ष कौन हैं?) पंजाब काडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी(1987 बैच के) दिनकर गुप्ता को NIA का नया महानिदेशक बनाया गया है जो 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे।  

NIA में जॉब कैसे मिलती है :- NIA में भर्ती का प्रोसेस कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा किया जाता है 

इसकी वैकेंसी के लिए आपको www.nia.gov.in (nia भर्ती)पर अपडेट रहना और इस वेबसाइट पर जाकर आप वैकेंसी की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं तथा इसमें पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता होती है।

Banned Terrorist Oraganisations acording to www.nia.gov.in

TERRORIST ORGANISATIONS LISTED IN THE FIRST SCHEDULE OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967. (last updated on 30-12-2019)

  • Babbar Khalsa International
  • Khalistan Commando Force
  • Khalistan Zindabad Force
  • International Sikh Youth Federation
  • Lashkar-E-Taiba/Pasban-E-Ahle Hadis
  • Jaish-E-Mohammed/Tahrik-E-Furqan
  • Harkat-Ul-Mujahideen or Harkat-Ul-Ansar or Harkat-Ul-Jehad-E-Islami or Ansar-Ul-Ummah (AUU)
  • Hizb-Ul-Mujahideen/ Hizb-Ul-Mujahideen Pir Panjal Regiment
  • Al-Umar-Mujahideen
  • Jammu and Kashmir Islamic Front
  • United Liberation Front of Assam (ULFA)
  • National Democratic Front of Bodoland (NDFB) in Assam
  • People’s Liberation Army (PLA)
  • United National Liberation Front (UNLF)
  • People’s Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK)
  • Kangleipak Communist Party (KCP)
  • Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL)
  • Manipur People’s Liberation Front (MPLF)
  • All Tripura Tiger Force
  • National Liberation Front of Tripura
  • Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
  • Students Islamic Movement of India
  • Deendar Anjuman
  • Communist Party of India (Marxist-Leninist) -- People’s War, all its formations and front organizations
  • Maoist Communist Centre (MCC), all its formations and Front Organisations
  • Al Badr
  • Jamiat-ul-Mujahideen
  • Al-Qaida/Al-Qaida in Indian Sub-continent (AQIS) and all its manifestations.
  • Dukhtaran-E-Millat (DEM)
  • Tamil Nadu Liberation Army (TNLA)
  • Tamil National Retrieval Troops (TNRT)
  • Akhil Bharat Nepali Ekta Samaj (ABNES)
  • Organisations listed in the Schedule to the U.N. Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007 made under section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 and amended from time to time.
  • Communist Party of India (Maoist) all its formations and front organizations.
  • Indian Mujahideen, all its formations and front organizations.
  • Garo National Liberation Army (GNLA), all its formations and front organizations.
  • Kamatapur Liberation Organisation, all its formations and front organizations
  • Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/Islamic State of Iraq and Syria/Daish/Islamic State in Khorasan Province (ISKP)/ISIS Wilayat Khorasan/Islamic State of Iraq and the Sham-Khorasan (ISIS-K) and all its manifestations.
  • National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)], all its formations and front organisations
  • Declaring khalistan Liberation Force and all its manifestations as Terrorist Organisation
  • Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) and all its manifestations
  • Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh or Jamaat-ul-Mujahideen India or Jamaat-ul-Mujahideen Hindustan and all its manifestations

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CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003.

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Telephone:         011-24368800
Fax:                    011-24368801
Whats App No. : 8585931100
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NIA full form - National Investigation Agency

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