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important articles of Indian constitution in Hindi(भारतीय संविधान के महत्वपुर्ण अनुच्छेद )

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर देश को चलाने के लिए एक संविधान है इसी के माध्यम से भारत में शासन को चलाने की नियमावली तैयार की गई है।

संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, जो कि अब 12 है, पहले भाग 22 थे, जो कि अब 25 भाग हैं, अनुच्छेद 395 है एवं इनके उपभाग को मिलाया जाये तो 448 है। आज हम संविधान के Important Articles  की बात कर रहे हैं।

  • Article(अनुच्छेद) 1:- भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा I इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं यानी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 
  • Article(अनुच्छेद) 2:-  नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यानी कोई भी राज्य/देश भारत का हिस्सा बन सकता है
  • Article(अनुच्छेद) 3:-  संसद द्वारा नए/पुराने राज्यों का नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है | 
  • Article(अनुच्छेद) 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से सम्बंधित articles हैं | जिसके लिए इस Link पर click(Citizenship of India) करें | 
  • Article(अनुच्छेद) 12  से लेकर 35  तक मूल अधिकार से सम्बंधित articles हैं | जिसके लिए इस Link पर click(मूल अधिकार भाग- 1) करें | 
  • Article(अनुच्छेद) 36  से लेकर 51  तक राज्य की नीति के निदेशक तत्व  से सम्बंधित articles हैं | जिसके लिए इस Link पर Click(राज्य के नीति निदेशक तत्व) करें |
  • Article(अनुच्छेद) 51क   मूल कर्तव्य  से सम्बंधित article हैं | जिसके लिए इस Link पर click(मूल कर्तव्य) करें |
  • Article(अनुच्छेद) 52 :-  भारत के राष्ट्रपति 
  • Article(अनुच्छेद) 53 :- संघ की कार्येपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं | 
  • Article(अनुच्छेद) 54 :-   भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 
  • Article(अनुच्छेद)61::-भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग(impeachment ) का process 
  • Article(अनुच्छेद) 63 :- भारत का  उपरष्ट्रपति 
  • Article(अनुच्छेद) 66 :-  भारत के  उपरष्ट्रपति का निर्वाचन
  • Article(अनुच्छेद) 74:- एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा| मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहयता व सलाह देगा राष्ट्रपति इस  सलाह व सहायता के अनुसार काम करेगा | 
  • Article(अनुच्छेद) 76 :-   महान्यायवादी  का provision है |  
  • Article(अनुच्छेद) 79 :- संसद का गठन  
  • Article(अनुच्छेद) 80 :- राजयसभा की संरचना(Composition)
  • Article(अनुच्छेद) 81:- लोकसभा की संरचना(Composition)
  • Article(अनुच्छेद) 93 :- लोकसभा के अध्यक्ष  और उप अध्यक्ष होंगे 
  • Article(अनुच्छेद)105 :- संसद के सदनों(लोकसभा और राजयसभा) की और उनके सदस्यों और समितियों की power और विशेषाधिकार(privileges)| 
  • Article(अनुच्छेद) 106 :- सदस्यों के वेतन और भत्ते 
  • Article(अनुच्छेद) 108 :- कुछ conditions में संयुक्त बैठक
  • Article(अनुच्छेद) 110 :- धन विधेयक(money bill ) की definition 
  • Article(अनुच्छेद) 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण(बजट)
  • Article(अनुच्छेद) 117 :- वित्त विधेयक(finance bill) के बारे में विशेष provision| 
  • Article(अनुच्छेद) 120 :- संसद में use होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है| 
  • Article(अनुच्छेद) 123 :- अध्यादेश(Ordinances) जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 
  • Article(अनुच्छेद) 124 :- उच्चतम न्यायालय(supreme court) की स्थापना और गठन का provision| 
  • Article(अनुच्छेद) 126 :- कार्यकारी(acting) मुख्य न्यायमूर्ति(Chief justice) की नियुक्ति 
  • Article(अनुच्छेद) 127  :- तदर्थ न्यायधीशों(ad -hoc judges) की नियुक्ति 
  • Article(अनुच्छेद) 129   :- उच्चतम न्यायालय(supreme court) अभिलेख(Record) न्यायालय हैं यानी इसके हर फैसले का  record होता हैं,  reference के तौर पर use करते हैं| इसके फैसले की अवमानना नहीं की जा सकती है|  
  • Article(अनुच्छेद) 141    :- उच्चतम न्यायालय(supreme court) के फैसले को सभी न्यायालयों को मानना अनिवार्य होगा 
  • Article(अनुच्छेद) 148:- भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक(CAG)|  article  149 में कर्तव्य और powers हैं 
  • Article(अनुच्छेद) 153  :- राज्यों के राज़्यपाल(Governors)
  • Article(अनुच्छेद) 154 :- Governor की कार्यपालिका(Executive) power 
  • Article(अनुच्छेद) 161 :- राज़्यपाल(Governors) की क्षमा(pardoning) करने की शक्ति 
  • Article(अनुच्छेद) 163  :- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  • Article(अनुच्छेद) 165  :- राज्य का महाधिवक्ता(Advocate-General)
  • Article(अनुच्छेद) 167  :- राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  • Article(अनुच्छेद) 168 :-राज्यों के विधान-मंडलों का गठन का प्रावधान
  • Article(अनुच्छेद) 213  :-अध्यादेशों(Ordinances) को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति
  • Article(अनुच्छेद) 214:- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय(High Court) की व्यवस्था 
  • Article(अनुच्छेद)215:उच्चन्यायालय(HighCourt) अभिलेख(Record) न्यायालय हैं यानी इसके हर फैसले का  record होता हैं,  reference के तौर पर use करते हैं| इसके फैसले की अवमानना नहीं की जा सकती है| 
  • Article(अनुच्छेद) 226 :- उच्च न्यायालय(High Court) की शक्ति कुछ रिट(writs) जारी करने की शक्ति
  • Article(अनुच्छेद) 233 :- जिला न्यायाधीशों(District judges) की नियुक्ति
  • Article(अनुच्छेद) 235 :-अधीनस्थ न्यायालयों(Sub-ordinate Courts) पर उच्च न्यायालय(High Court) का control 
  • Article(अनुच्छेद) 239  :- संघ राज्यक्षेत्रों(Union Territories) का प्रशासन
  • Article(अनुच्छेद) 239 कक   :- दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध(Provision)
  • Article(अनुच्छेद) 243 से लेकर 243ण(O) तक पंचायत  से सम्बंधित articles हैं | जिसके लिए इस Link(पंचायत) पर click करें |
  • Article(अनुच्छेद)243त(P) से लेकर 243यछ (ZG) तक नगरपालिका  से सम्बंधित articles हैं | जिसके लिए इस Link(नगरपालिका) पर click करें |
  • Article(अनुच्छेद)243यज(ZH) से लेकर 243यन(ZT):- से सहकारी समितियां(Co-operative Societies) से सम्बंधित हैं 
  • Article(अनुच्छेद) 244 :- अनुसूचित(Scheduled) क्षेत्रों और जनजाति(Tribal) क्षेत्रों का प्रशासन
  • Article(अनुच्छेद) 249  :- यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर कानून बना सकती है।
  • Article(अनुच्छेद) 250  :- यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति
  • Article(अनुच्छेद) 262  :- नदी जल विवाद
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  • Article(अनुच्छेद) 263  :-  अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध
  • Article(अनुच्छेद) 266  :-  भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
  • Article(अनुच्छेद) 267 :- यह निधि राष्ट्रपति या सरकार के अधीन होती है अर्थात इस निधि(fund) से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा।
  • Article(अनुच्छेद) 275 :- कुछ राज्यों को संघ(Central) से अनुदान(Grant)
  • Article(अनुच्छेद) 280  :- वित्त आयोग 
  • Article(अनुच्छेद)285 :- संघ की सम्पत्ति को राज्य के कराधान(taxation) से छूट
  • Article(अनुच्छेद)289  :- राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट
  • Article(अनुच्छेद)300क  :- सम्पत्ति का अधिकार
  • Article(अनुच्छेद) 312   :- अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFoS 
  • Article(अनुच्छेद) 315   :- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
  • Article(अनुच्छेद) 323क  :- प्रशासनिक अधिकरण(Adminitrative Tribunal)
  • Article(अनुच्छेद) 324   :- निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
  • Article(अनुच्छेद) 329    :- निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा।
  • Article(अनुच्छेद) 330   :- लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
  • Article(अनुच्छेद) 332    :- राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण।
  • Article(अनुच्छेद) 338     :- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
  • Article(अनुच्छेद) 338क :- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
  • Article(अनुच्छेद) 338ख  :- अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग | 
  • Article(अनुच्छेद) 343   :- संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी | 
  • Article(अनुच्छेद) 352    :- युद्व सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल।
  • Article(अनुच्छेद) 356   :- यदि राष्ट्रपति को खुद महसूस हो अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो अनुच्छेद 356 लागू हो किया जा सकता है। (राष्ट्रीय आपातकाल)
  • Article(अनुच्छेद) 360    :- वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है।
  • Article(अनुच्छेद) 365   :- केन्द्र का दायित्व है कि वह देखे कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलनी चाहिए।
  • Article(अनुच्छेद) 368   :- संविधान संशोधन।
  • Article(अनुच्छेद) 370  :- जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई उपबंध(Temporary Provisions)

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